चर्चा में क्यों? (Why in News?)
विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 को गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा अधिसूचित किया गया है। इन नियमों का उद्देश्य भारत में विदेशी धन (Foreign Contribution) प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) एवं संस्थाओं के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करना है। नए नियम विदेशी अंशदान के उपयोग, पंजीकरण, वित्तीय अनुपालन तथा गतिविधियों के स्पष्ट वर्गीकरण पर विशेष जोर देते हैं।
- गृह मंत्रालय (MHA): Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2026 अधिसूचित किए हैं।
- नए नियम: नए नियमों के तहत विदेशी फंड प्राप्त करने वाले NGOs के लिए कई नए अनुपालन (Compliance) प्रावधान लागू किए गए हैं।
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